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गोवा हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान पर लगाया रोक: नूरानी, सफा, सुन्नी शाही मदीना मस्जिद पर निगरानी के आदेश

पंडितवाड़ा में नूरानी मस्जिद, सफा मस्जिद, सुन्नी शाही मदीना मस्जिद, मस्जिद सहित आसपास की मस्जिदों से दिन में पाँच बार लाउडस्पीकर के शोर में काम करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ये मस्जिदें इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित हैं, जिनमें शिया और सुन्नी शामिल हैं, लेकिन अशांति का स्वरूप एक ही है।

गोवा में लाउडस्पीकर पर अजान देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल, यह आदेश वरुण प्रीओलकर नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। वरुण मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, मगर दिन में पाँच बार मस्जिदों से आने वाले लाउडस्पीकर की शोर की वजह से वह अपना काम नहीं कर पा रहे थे। 

पंडितवाड़ा में नूरानी मस्जिद, सफा मस्जिद, सुन्नी शाही मदीना मस्जिद, मस्जिद सहित आसपास की मस्जिदों से दिन में पाँच बार लाउडस्पीकर के शोर में काम करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ये मस्जिदें इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित हैं, जिनमें शिया और सुन्नी शामिल हैं, लेकिन अशांति का स्वरूप एक ही है।

इसके बाद वरुण ने अपनी जॉब बचाने और मानसिक शांति के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच का रुख किया और मस्जिदों द्वारा अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने न्वाइज पॉल्यूशन (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स 2000 के अनुसार अपने मौलिक अधिकार का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने वरुण की शिकायत को दूर करने और तीन महीने के भीतर मामले को निपटाने के लिए एडिशनल कलेक्टर को निर्देश देते हुए रिट जारी की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक शिकायत का मामला दर्ज किया गया था, जो वरुण की शिकायत को सुनने और मस्जिदों से प्रतिक्रिया माँगने के बाद मस्जिदों के खिलाफ लाउडस्पीकर / पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग नहीं करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया है। इसमें कहा गया है कि वो संबंधित अधिकारी से अनुमति लिए बिना इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि वह उक्त मस्जिदों पर नियमित निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि वे उक्त आदेश का अनुपालन करें।

गौरतलब है कि इससे पहले मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर प्रयागराज की वीसी की चिट्ठी पर जिले के आईजी ने सख्त एक्शन लिया था। उन्होंने रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए थे। आईजी का कहना था कि पॉल्युशन एक्ट के तहत रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे कर लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से बैन है। 

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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