Friday, March 14, 2025
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‘अखबार में नाम छापकर करूँगा बदनाम’ : The Hindu के पूर्व पत्रकार महेश लांगा के खिलाफ प्रॉपर्टी डीलर ने कराई FIR बताया- डरा-धमकाकर 40 लाख रुपए वसूले

द हिंदू के पत्रकार महेश लांगा पर वसूली का नया केस दर्ज हुआ है। वो 8 अक्टूबर से जेल में है। उसने प्रॉपर्टी डीलर से 40 लाख की वसूली की थी।

अंग्रेजी अखबार The Hindu के पत्रकार महेश लांगा के खिलाफ गुरुवार (23 जनवरी 2025) को अहमदाबाद के सैटेलाइट थाने में एक और एफआईआर दर्ज की गई। उस पर पहले से ही जीएसटी घोटाले, धोखाधड़ी और सरकारी दस्तावेजों के लीक से जुड़े कई मामले चल रहे हैं। यह शिकायत प्रॉपर्टी डीलर जनक ठाकोर ने दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने लांगा पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2) के तहत ₹40 लाख की जबरन वसूली का आरोप लगाया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लांगा ने ठाकोर से कहा था कि उनका नाम The Hindu में छापने से उनके बिज़नेस को बड़ा फायदा होगा। जनवरी 2024 में लांगा ने ठाकोर से ₹20 लाख लिए और एक आर्टिकल में उसका नाम शामिल किया। इसके बाद उसने दोबारा ₹20 लाख माँगे और कुल ₹40 लाख वसूल किए।

ठाकोर का कहना है कि लांगा से उनकी मुलाकात डेढ़ साल पहले बोडकदेव स्थित एक कैफे में हुई थी। लांगा ने खुद को पत्रकार और जमीन के कारोबार में माहिर बताया। उन्होंने ठाकोर को भरोसा दिलाया कि वह जमीन से जुड़े मुश्किल मामले हल कर सकते हैं और उन्हें बड़ा मुनाफा दिला सकते हैं। लांगा ने वादा किया कि अगर ठाकोर का नाम अखबार में छपेगा तो वह एक सफल बिल्डर बन सकते हैं।

शिकायत की कॉपी (फोटो साभार: OPIndia Gujarati)

शिकायत के मुताबिक, जनवरी 2024 में लांगा ने GIFT City पर एक आर्टिकल में ठाकोर का नाम शामिल किया। इसके बाद लांगा ने ठाकोर पर और पैसे देने का दबाव बनाया और धमकी दी कि अगर पैसा नहीं मिला तो वह अपने राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों का इस्तेमाल करके उसकी छवि खराब कर देंगे। इस दबाव में ठाकोर ने जुलाई 2024 में ₹20 लाख नकद और दिए।

द हिंदू में छापे आर्टिकल में महेश लांगा ने शामिल किया था जनक ठाकोर का नाम (फोटो साभार: The Hindu)

बता दें कि द हिंदू अखबार के पत्रकार महेश लांगा को 8 अक्टूबर 2025 को GST धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 13 कंपनियों और उनके मालिकों द्वारा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने से जुड़ा है।

पुलिस के अनुसार, 220 से अधिक बेनामी फर्मों का इस्तेमाल फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी के लिए किया गया। लांगा पर IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 474 और 120B के तहत केस दर्ज हैं। उस पर वसूली को लेकर भी केस था और अब नया केस दर्ज हुआ है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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