बुर्का-हिजाब मामले (Burqa-Hijab) पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के जजों को राज्य सरकार ने Y कैटेगरी की सुरक्षा दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 20 मार्च (रविवार) को इसकी घोषणा की। इसी के साथ जजों को धमकी देने के मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में कोवाई रहमतउल्लाह भी शामिल है।
We’ve decided to give ‘Y’ category security to all three judges who gave the Hijab verdict. I have instructed DG and IG to probe the complaint filed in Vidhanasoudha PS thoroughly in which some people gave life threats to the judges: Karnataka CM Basavaraj Bommai in Bengaluru pic.twitter.com/cQxFyfcfOL
— ANI (@ANI) March 20, 2022
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धमकी देने वालों के खिलाफ विधानसौधा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर तमिलनाडु के मदुरै का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में तमिलनाडु तौहीद जमात का सदस्य कोवई रहमतुल्लाह खुलेआम हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जजों को धमकाता दिखा था। वीडियो में वो कह रहा था, “अगर जजों को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। झारखंड में मॉर्निंग वॉक के दौरान गलत फैसला देने वाले जज की हत्या हुई थी।”
इस बीच बेंगलुरु पुलिस ने जजों को धमकाने के मामले में कार्रवाई करते हुए कोवई रहमतुल्लाह और जमाल मोहम्मद उस्मानी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों को तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों से पकड़ा गया है। इन दोनों आरोपितों पर अलग-अलग क्षेत्रों में FIR दर्ज हुई है। दोनों की गिरफ्तारी शनिवार (19 मार्च) की रात में हुई है।
जनवरी 2022 में शुरू हुए हिजाब विवाद स्कूलों से होकर कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुँच गया था। हाईकोर्ट में तीन जजों की पीठ ने अपने फैसले में हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा मानने से इंकार कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ कई मुस्लिम संगठनों ने 17 मार्च (गुरुवार) को बंद बुलाया था।