Saturday, July 27, 2024
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1 दिन में 6 बच्चियों का यौन शोषण संदेहास्पद: केरल HC ने हिमायतुल इस्लाम स्कूल के टीचर को दी बेल, छात्राओं ने लगाया था गुप्तांग छूने का आरोप

केरल हाई कोर्ट ने कोझिकोड के एक शिक्षक को जमानत दे दी है। उस पर 6 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप है। केरल हाई कोर्ट ने आरोपित शिक्षक को बेल देते हुए कहा है कि 1 दिन के भीतर 6 बच्चियों का यौन शोषण नहीं हो सकता है, यह बात संदेहास्पद है।

केरल हाई कोर्ट ने कोझिकोड के एक शिक्षक को जमानत दे दी है। उस पर 6 नाबालिग छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोप है। केरल हाई कोर्ट ने आरोपित शिक्षक को बेल देते हुए कहा है कि 1 दिन के भीतर 6 बच्चियों का यौन शोषण संदेहास्पद बात लगती है।

केरल हाई कोर्ट ने हिमायतुल इस्लाम स्कूल में कला विषय पढ़ाने वाले एक शिक्षक की जमानत याचिका पर यह निर्णय दिया है। हाई कोर्ट में शिक्षक की याचिका सुनते हुए जज सोफी थॉमस ने कहा,

“यह सच है कि पीड़ित बालिकाओं द्वारा शिकायत दर्ज करने में 6 दिन की देरी की गई है। इसके अलावा, यह बात भी संदेहास्पद लगती है कि आरोपित ने एक ही दिन में एक ही कक्षा की 6 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया होगा। आरोपित दिसम्बर, 2023 से पुलिस हिरासत में है और जाँच आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में यह कोर्ट शिक्षक को जमानत देने का निर्णय ले रहा है।”

जमानत पाने वाले शिक्षक पर आरोप है कि उसने 12 दिसम्बर, 2023 को सुबह 11:20 बजे से 12 बजे के बीच अपनी छात्राओं का यौन शोषण किया। बालिकाओं ने आरोप लगाया था कि शिक्षक ने उनके गुप्तांग छुए। यह सभी पीड़िताएँ कक्षा पाँच की छात्रा हैं। इसी को लेकर उसके खिलाफ POCSO समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसके खिलाफ कोझिकोड के टाउन पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया था जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

हिमायतुल इस्लाम स्कूल के इस शिक्षक के इस मामले की सुनवाई केरल हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को सबसे पहले की थी। शिक्षक के वकील ने कोर्ट के सामने दावा किया कि बच्चियों की तरफ से शिकायत करने में देरी की गई है और साथ ही शिक्षक को पुलिस हिरासत में लम्बा समय हो गया है ऐसे में उसे जमानत दी जानी चाहिए।

बता दें कि पुलिस ने शिक्षक की जमानत का विरोध किया था। हालाँकि, फिर भी कोर्ट ने शिक्षक को जमानत दे दी। लेकिन साथ में कई पाबंदियाँ भी लगाईं।

कोर्ट ने कहा कि बेल के दौरान हर दूसरे शनिवार को शिक्षक को अपने नजदीकी थाने में हाजिरी देनी होगी और साथ ही वह किसी भी प्रकार से पीड़िताओं के परिवार से सम्पर्क करने की कोशिश नहीं करेगा। कोर्ट ने उसके हिमायातुल इस्लाम स्कूल के आसपास ना जाने और केरल ना छोड़ने का आदेश भी दिया है।

गौरतलब है कि केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक सैनिक की याचिका ठुकरा दी थी जिस पर आरोप था कि उसने एक बच्चे को सेक्स के लिए पैसे की पेशकश की। सैनिक का नाम अनवर आलम था और वह लक्षद्वीप का रहने वाला था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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