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कोलकाता में 2 महीने लागू रहेगी धारा-144, धार्मिक-राजनीतिक सभाओं की नहीं होगी अनुमति : कमिश्नर ने जारी किया आदेश, खास इनपुट के बाद फैसला

इस आदेश के लागू होने के बाद कोलकाता की सड़कों पर बिना इजाजत किसी तरह की सभा, जुलूस, रोड शो या कोई अन्य सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।

कोलकाता में 28 मई से अगले 2 माह के लिए धारा-144 लागू की जा रही है। सुरक्षा से जुड़े खास इनपुट के बाद कमिश्नर ने ये फैसला लिया है। कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी। इस आदेश के लागू होने के बाद कोलकाता की सड़कों पर बिना इजाजत किसी तरह की सभा, जुलूस, रोड शो या कोई अन्य सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।

सीपी विनीत गोयल ने एक नोटिस जारी कर यह जानकारी दी है। नोटिस के मुताबिक, कोलकाता में हिंसक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। इससे कोलकाता की सड़कों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिये 144 धारा लागू की जा रही है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि धारा 144 लागू होने के दौरान कोलकाता की सड़कों पर पांच या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।

इस दिशानिर्देश के मुताबिक 28 मई से 26 जुलाई तक हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, बहूबाजार पुलिस स्टेशन और कोलकाता ट्रैफिक गार्ड मुख्यालय के तहत केसी दास क्रॉसिंग, विक्टोरिया हाउस और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू रहेगा। इन इलाकों में कहीं भी पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। पुलिस के मुताबिक इन इलाकों में मतदान से पहले अशांति की आशंका है। इसी वजह से कोलकाता पुलिस ने ये फैसला लिया है।

बता दें कि कोलकाता में पीएम मोदी भी एक रोड शो करेंगे। उससे पहले धारा 144 लागू करने पर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी सरकार के दबाव में ये फैसला लिया है, ताकी बीजेपी की चुनावी गतिविधियों को प्रभावित किया जा सके।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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