Friday, November 15, 2024
Homeदेश-समाज'घृणा फैलाने के लिए गलत इरादे से किया ऐसा': हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौड़...

‘घृणा फैलाने के लिए गलत इरादे से किया ऐसा’: हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से किया इनकार, RSS को ‘पेशाब प्रकरण’ से जोड़ किया था बदनाम

जज ने कहा कि 'X' (पूर्व में ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर नेहा सिंह राठौड़ द्वारा पलोड किया गया कार्टून इस घटना के तथ्यों के हिसाब से सही नहीं था, उसमें अपने मन से अतिरिक्त चीजें जोड़ दी गई थीं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक शख्स द्वारा एक जनजातीय समाज के मजदूर के ऊपर पेशाब करने का वीडियो आया था, जिस पर नेहा सिंह राठौड़ ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने इसे RSS से जोड़ा था। जस्टिस गोपाल सिंह अहलूवालिया ने पूछा कि भोजपुरी गायिका ने एक खास विचारधारा की यूनिफॉर्म को इस घटना के साथ क्यों जोड़ा?

उन्होंने जिक्र किया कि इस घटना में शामिल शख्स ने ऐसी ड्रेस नहीं पहन रखी थी, फिर भी नेहा सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट करते हुए उसके ‘खाकी शॉर्ट्स’ में होने का दावा किया था। जज ने कहा कि ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर नेहा सिंह राठौड़ द्वारा पलोड किया गया कार्टून इस घटना के तथ्यों के हिसाब से सही नहीं था, उसमें अपने मन से अतिरिक्त चीजें जोड़ दी गई थीं। जज ने कहा कि कोर्ट इस बात को नहीं मानता है कि ये अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी के तहत आता है।

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने कहा कि एक कलाकार को व्यंग्य के माध्यम से आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन एक खास संस्था के ड्रेस का कार्टून में इस्तेमाल कर लेना व्यंग्य नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के एक विशेष विचारधारा समूह को इस प्रकरण से जोड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत नहीं आता है और 19(2) के तहत ऐसा करना प्रतिबंधित भी है। नेहा सिंह राठौड़ अक्सर भोजपुरी गायक व उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी पर निशाना साधने के लिए जानी जाती हैं।

नेहा सिंह राठौड़ ने CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ‘यूपी में का बा’ गाकर सुर्खियाँ बटोरी थीं। नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ IPC की धारा-153A (धर्म/जाति/नस्ल के आधार पर विभिन्न समुदायों में वैमनस्य फैलाना) के तहत FIR दर्ज की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि इस पर नेहा सिंह राठौड़ ने आपत्तिजनक कार्टून पोस्ट किया, जिससे तनाव फैला और उन पर NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) भी लगाया गया है। कोर्ट ने माना कि गलत इरादे से घृणा फैलाने के लिए ऐसा किया गया।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

जिनके पति का हुआ निधन, उनको कहा – मुस्लिम से निकाह करो, धर्मांतरण के लिए प्रोफेसर ने ही दी रेप की धमकी: जामिया में...

'कॉल फॉर जस्टिस' की रिपोर्ट में भेदभाव से जुड़े इन 27 मामलों में कई घटनाएँ गैर मुस्लिमों के धर्मांतरण या धर्मांतरण के लिए डाले गए दबाव से ही जुड़े हैं।

‘गालीबाज’ देवदत्त पटनायक का संस्कृति मंत्रालय वाला सेमिनार कैंसिल: पहले बनाया गया था मेहमान, विरोध के बाद पलटा फैसला

साहित्य अकादमी ने देवदत्त पटनायक को भारतीय पुराणों पर सेमिनार के उद्घाटन भाषण के लिए आमंत्रित किया था, जिसका महिलाओं को गालियाँ देने का लंबा अतीत रहा है।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -