Saturday, November 16, 2024
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माहिद बना मोहित, दोस्ती के बाद किया रेप… फिर दोस्तों से करवाया गैंगरेप: मना करने पर एसिड से जलाने की धमकी

मुस्लिम युवक माहिद ने नाम बदल कर दोस्ती की। फिर दुष्कर्म किया, अपने दोस्तों से भी रेप करवाया। मना करने पर जान से मारने और एसिड फेंकने की धमकी भी देता था। जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई तो उसे...

महाकाल की नगरी उज्जैन में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक मुस्लिम लड़के ने नाम बदल कर पहले एक नाबालिग लड़की को अपनी दोस्ती के जाल में फँसाया और उसके बाद उससे दुष्कर्म किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता मध्य प्रदेश के बड़वानी की रहने वाली है। वह काम करने महाराष्ट्र के मालेगाँव गई थी, जहाँ उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के औरैया में रहने वाले मुस्लिम युवक माहिद से हुई। माहिद ने पीड़िता को अपना नाम मोहित (ताकि हिंदू पहचान हो) बताकर उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद वह उसे अपने साथ मालेगाँव से पुणे, दिल्ली और फिर औरैया ले गया। अलग-अलग शहरों में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की का रेप किया।

यह मामला प्रकाश में तब आया, जब नाबालिग के गर्भवती होने पर माहिद ने उसे बस में बिठाकर उसकी बहन के पास उज्जैन भेज दिया। यहाँ जिला अस्पताल में लड़की ने एक दिव्यांग बच्चे को जन्म दिया, जिसकी बाद में मौत हो गई। इसी अस्पताल में हिंदू जागरण मंच की कार्यकर्ता की परिचित भी भर्ती थी।

पीड़िता ने उसे बताया कि माहिद नाम के मुस्लिम युवक ने उससे नाम बदलकर दोस्ती की। उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और अपने दोस्तों से भी उसका रेप करवाया। इस दौरान जब वह गर्भवती हो गई तो उन्होंने उसे उसकी बहन के पास उज्जैन भेज दिया।

पीड़िता ने बताया कि माहिद उसे जान से मारने और एसिड फेंकने की धमकी भी देता था। लड़की की दर्द भरी दास्तां सुनने के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उसकी मदद की। कार्यकर्ताओं ने लड़की से फोन करवा कर माहिद को बुलवाया और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

ASI रशीद खान ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। मामला कई शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए शून्य पर केस दर्ज कर (जीरो एफआईआर) इसे बड़वानी ट्रांसफर किया जा रहा है।

बता दें कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने का नया कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार ने शनिवार (27 मार्च 2021) को ‘मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2020’ का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस धर्मांतरण विरोधी कानून में शादी के बाद बलपूर्वक धर्म-परिवर्तन को गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए 10 वर्षों की सजा का प्रावधान किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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