Sunday, September 29, 2024
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जामिया अरबिया मदरसे के मौलवी अजीजुल रहमान ने नाबालिग बच्चे से किया कुकर्म, मुँह खोलने पर जान से मारने की देता था धमकी: रामपुर पुलिस ने दबोचा

कुकर्म करने के लिए मौलाना कभी बच्चे को लालच देता था तो कभी धमकियाँ। कुकर्म के बाद अजीजुल बच्चे को मुँह बंद रखने की धमकी देते हुए कहता था कि किसी को बताने पर वो जान से मार देगा। सोमवार 24 जून को मौलाना पीड़ित छात्र पर अपने घर चलने का दबाव बनाने लगा। जैसे-तैसे छात्र मौलाना के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुँचा।

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक मदरसे के अंदर नाबालिग छात्र से अप्राकृतिक रेप किए जाने का मामला सामने आया है। कुकर्म का आरोप मौलाना अजीजुल रहमान पर लगा है। अजीजुल इस मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम दिया करता था। कुकर्म के बाद वह छात्र को कहीं मुँह खोलने पर जान से मारने की धमकी देता था। आरोपित ने छात्र को अपने घर ले जाने की भी कोशिश करता था।

पीड़ित छात्र के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मंगलवार (25 जून 2024) को FIR दर्ज कर ली। इसके बाद मौलाना अजीजुल को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला रामपुर जिले के अजीमनगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के गाँव नांगलिया अंकिल में जामिया अरबिया सिराजुल उलूम नाम का एक मदरसा है। इस मदरसे में रामपुर के ही मिलक खानम इलाके का एक 15 वर्षीय छात्र भी पढ़ता है।

मंगलवार (25 जून) को छात्र के पिता ने थाने में तहरीर दी। इसमें पिता ने कहा कि उसका बेटा मदरसे में मज़हबी तालीम लेता है। वहाँ मौलाना अजीजुल रहमान दीनी तालीम देता है। मौलाना उसी गाँव का निवासी है, जहाँ मदरसा बना हुआ है। शिकायत में पीड़ित छात्र के पिता ने बताया कि पिछले एक साल से मौलाना ने कई बार उसके बेटे का पैजामा उतार कर उसके साथ अप्राकृतिक रेप किया।

कुकर्म करने के लिए मौलाना कभी बच्चे को लालच देता था तो कभी धमकियाँ। कुकर्म के बाद अजीजुल बच्चे को मुँह बंद रखने की धमकी देते हुए कहता था कि किसी को बताने पर वो जान से मार देगा। सोमवार 24 जून को मौलाना पीड़ित छात्र पर अपने घर चलने का दबाव बनाने लगा। जैसे-तैसे छात्र मौलाना के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुँचा।

घर पहुँच कर उसने अपने परिजनों को पूरी बात बता दी। पीड़ित छात्र के अब्बा ने अगले दिन मामले की शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने शिकायतकर्ता की तहरीर पर मौलाना अजीजुल को नामजद करते हुए FIR दर्ज कर ली है। उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 और 506 के साथ पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 3/4 के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस टीमों का गठन कर के फ़ौरन ही मौलाना की तलाश शुरू कर दी गई। केस दर्ज होने के कुछ ही घंटों बाद 25 जून (मंगलवार) को आरोपित मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में जाँच व अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऑपइंडिया के पास इस मामले से संबंधित शिकायत की कॉपी मौजूद है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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