उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गोद ली हुई बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपित मोहम्मद हसन उर्फ पप्पू को 20 साल की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित हसन को 41 दिनों में सजा सुनाई गई। रिपोर्टों के मुताबिक, उसने हिंदू मजदूर की बेटी को गोद लिया था। करीब साल भर से वह बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। मोहम्मद हसन को सजा होने के बाद पीड़िता को नारी निकेतन भेज दिया गया है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, करीब 8 साल पहले मोहम्मद हसन ने क्वार्सी में एक भट्ठे से तीन साल की हिंदू बच्ची को गोद लिया था। वह बच्ची को अपने घर ले आया। उसने अपने मजहब के अनुसार उसका नाम रखा। पिछले एक साल से पप्पू नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। 25 अक्टूबर 2022 को हसन की पुत्रवधू ने बच्ची के साथ कुकर्म करते देख लिया। जिसके बाद उसने शोर मचा दिया।
मामले की जानकारी मिलने के बाद क्वार्सी के एक समाजसेवी मोहन चौहान ने मोहम्मद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता के मेडिकल के आधार पर दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट लगाई। सुनवाई के दौरान सबूतों और बच्ची की गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपित मोहम्मद हसन को दोषी करार देकर बीस साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की रकम में से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने के निर्देश दिए। बता दें 4 अप्रैल 2023 को मामले में चार्जशीट फाइल हो गई थी। इसके बाद सिर्फ 16 तारीखों (41 दिन) में अदालत ने 15 मई को बलात्कार आरोपित को सजा सुना दी।
50 वर्षीय आरोपित मोहम्मद हसन चार बच्चों का बाप है। उसके दो बेटे और दो बेटियाँ हैं। उधर पीड़िता की देखभाल करने वाला कोई नहीं मिला। जिसके बाद उसे कानपुर के नारी निकेतन में भेज दिया गया। अब भी पीड़िता नारी निकेतन में ही रह रही है।