Homeदेश-समाजबेटी के जन्म के बाद पता चला मुस्लिम है फर्जी आधार वाला 'राहुल शर्मा',...

बेटी के जन्म के बाद पता चला मुस्लिम है फर्जी आधार वाला ‘राहुल शर्मा’, हिन्दू महिला को बना दिया मुस्लिम: पहले मंदिर में की थी शादी

आरोपित ने हिन्दू धर्म को गाली भी दी और महिला व बच्चे को भी प्रताड़ित किया। महिला से मंदिर में शादी की थी। बेटी के जन्मदिन पर महिला को पता चला कि वो मुस्लिम है। वो एक अन्य हिन्दू लड़की को भी फँसा रहा था।

दिल्ली में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा खुद को हिन्दू बता कर एक हिन्दू महिला से धोखे से शादी करने का मामला सामने आया है। अदालत ने आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शादी के बाद उक्त व्यक्ति ने हिन्दू महिला का इस्लामी धर्मांतरण करा कर उसे मुस्लिम भी बना दिया। आरोप है कि उसने फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा था, जिसके माध्यम से वो अपनी असली पहचान छिपाने में कामयाब हो जाता था।

महिला ने आरोपित पर फर्जी आधार कार्ड के सहारे अपना मजहब छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मांतरण का विरोध करने पर उसने जान से मार डालने की धमकी भी दी थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए आधार कार्ड में जालसाजी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर विषय करार दिया। उन्होंने इस मामले में सरकारी एजेंसियों द्वारा जाँच की आवश्यकता जताई।

उन्होंने कहा कि आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आरोपित ने महिला को शादी से पहले जो आधार कार्ड दिखाया था, उसमें उसका नाम ‘राहुल शर्मा’ अंकित था। स्थानीय पुलिस को UIDAI के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिली। किसी विशेष इकाई द्वारा इसकी जाँच की जाएगी। आरोपित ने महिला से मंदिर में शादी की थी। बेटी के जन्मदिन पर महिला को पता चला कि वो मुस्लिम है। फिर वो इस्लामी परंपरा से शादी की जिद करने लगा।

उसके दबाव के बाद महिला को उसके साथ निकाह भी करना पड़ा। महिला समाज के भय से पुलिस-प्रशासन के समक्ष नहीं गई, जिसके बाद आरोपित इस्लामी धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। महिला इसके लिए तैयार भी हो गई और अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए 26 जून, 2012 को ये निकाह हुआ था। आरोपित ने हिन्दू धर्म को गाली भी दी और महिला व बच्चे को भी प्रताड़ित किया। उसका कहना है कि उसे झूठा फँसाया जा रहा है।

पुलिस ने इस मामले में ‘भारतीय दंड संहिता (IPC)’ की धारा-420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी) और 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने कहा कि आरोपित को अगर जमानत दी जाएगी तो वो बाहर निकल कर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। निकाह के बाद वो एक अन्य हिन्दू लड़की को भी फँसा रहा था, ऐसा महिला का आरोप है। सभी आरोपों की जाँच की जा रही है।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

'द वायर' जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोधी वेबसाइट्स को कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की माँग से बनाई दूरी, CJP में फूट के बाद क्या अब आंदोलन की उलटी गिनती हो...

शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की माँग पर छात्र आंदोलन बंटता हुआ दिख रहा है। जहाँ सोनम वांगचुक ने इसे अपनी शर्तों में तरजीह नहीं दी है वहीँ सीजेपी की यह पहली शर्त है।

रवीश कुमार तुम ही पत्रकारों की पिटाई के जिम्मेदार हो, खुद ‘गोदी’ में बैठ करते रहे पत्रकारिता… अब चला रहे ‘गोदी मीडिया’ वाला प्रोपेगेंडा

रवीश कुमार की मौकापरस्ती सिर्फ एक व्यक्ति का पतन नहीं है, बल्कि यह उस विचार का पतन है जो खुद को 'पत्रकार' कहकर जनता को गुमराह करता रहा है।
- विज्ञापन -