3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला के आरोपी गौतम खेतान को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज (अक्टूबर 15, 2019) इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के स्थगनादेश को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने खेतान के खिलाफ काला धन मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने HC से दोबारा गौतम खेतान की याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका पर उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करके पूरे मामले में नए सिरे से सुनवाई करने को कहा।
Supreme Court sets aside the Delhi High Court’s order that had restrained the Central govt from taking action against a lawyer Gautam Khaitan under provisions of Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015. pic.twitter.com/jzgWMCTO78
— ANI (@ANI) October 15, 2019
उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के 16 मई के आदेश के ख़िलाफ़ केंद्र की अपील पर यह फैसला दिया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि काला धन और कर अधिरोपण कानून अप्रैल 2016 से पहले लागू नहीं होगा। इस आधार पर आयकर विभाग को खेतान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था। उनके खिलाफ काला धन रखने का मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि इस फैसले से हर मामले पर बुरा असर पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान केन्द्र ने काला धन संबंधी कानून 2015 के प्रावधानों का उल्लेख किया था और कहा था कि खेतान के खिलाफ कथित अपराध ‘सतत् अपराध’ है।