Saturday, July 27, 2024
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‘मुझसे कहा इल्जाम अपने सिर ले वरना…’ : पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस में ड्राइवर ने कराई FIR, नाबालिग का दादा गिरफ्तार

पुणे पुलिस के मुताबिक, ड्राइवर गंगाधर की शिकायत पर नाबालिग आरोपित के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 365, 368, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पुणे के पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपित लड़के के दादा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लड़के के दादा एक्सीडेंट के बाद अपने पोते को बचाने के लिए ड्राइवर को फँसाना चाहते थे। उन्होंने ड्राइवर को बुलाकर उसे धमकाया भी था। अब इसी संबंध में ड्राइवर ने एफआईआर करवाई है।

पुणे पुलिस के मुताबिक, ड्राइवर गंगाधर की शिकायत पर नाबालिग आरोपित के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 365, 368, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ड्राइवर द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि एक्सीडेंट के बाद लड़के के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने उन्हें फोन किया था। इसके बाद वो ड्राइवर पर चिल्लाए और जबरन अपनी बीएमडब्लू में बिठाकर बंगले तक ले गए। उन्होंने वहाँ मोबाइल छीनकर सारा इल्जाम ड्राइवर से अपने ऊपर लेने को कहा। वह बोले- “अगर इस बारे में किसी को बताया तो याद रखना…।”

पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने मीडिया को बताया कि ड्राइवर से लड़के के दादा ने कहा था कि अगर वह सारा इल्जाम अपने सिर पर लेगा तो उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएँगे। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर से पूछताछ के बाद ड्राइवर अपने घर जाना चाहता था लेकिन जब पूछताछ खत्म हुई तो वो उसे अपने घर ले गए और उसे बंधक बना लिया।

उल्लेखनीय है कि किशोर के दादा इससे पहले शिवसेना पार्षद (एकनाथ शिंदे गुट के) पर हमले के सिलसिले में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित रहे हैं। इसके अलावा परिवार के भी संबंध अंडरवर्ल्ड से सामने आए हैं। पुलिस ने आरोपित के दादा की गिरफ्तारी से पहले इस मामले में लड़के के पिता को गिरफ्तार किया था। वहीं आरोपित को सुधार गृह भेजा गया है।

इसके अलावा इस मामले में एक्शन करते हुए येरवडा पुलिस स्टेशन के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया क्योंकि मामले में उनका समग्र आचरण अनुचित था। इसी तरह साइबर सेल ने एक रील क्रिएटर के खिलाफ भी केस दर्ज करके एक्शन लिया है। उसमें एक वीडियो बनाई थी जिसमें आरोपित को छोड़ने की बात कही गई थी। बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और फिर केस दर्ज हुआ।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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