सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) की पूछताछ में रान्या राव ने बताया है कि उन्हें तस्करी का सोना दुबई एयरपोर्ट पर एक शख्स ने दिया था। रान्या राव ने यह भी बताया है कि उन्हें यह सोना बेंगलुरु में एक ऑटो में रखना था। वहीं बेंगलुरु के एक कोर्ट ने मीडिया संस्थानों पर रान्या राव मामले में आरोप लगाने या अपमानजनक कंटेंट प्रसारित करने पर रोक लगाई है।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार रान्या राव ने DRI को सोना मिलने और उसे छुपा कर लाने की कहानी बताई है। रान्या राव ने कहा, “मुझे 1 मार्च को एक विदेशी नंबर से कॉल आया। इसके पहले पिछले दो हफ़्तों से मुझे विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे थे। मुझे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट A पर जाने को कहा गया था। मुझे दुबई एयरपोर्ट पर सोना लेने और बेंगलुरु में उसे डिलीवर करने के लिए कहा गया।”
रान्य राव ने आगे बताया, “यह पहली बार था जब मैंने दुबई से बेंगलुरु सोना लाकर तस्करी की। इससे पहले कभी दुबई से सोना मैंने नहीं खरीदा था… सोना दो प्लास्टिक के पैकेट में था। मैंने एयरपोर्ट के एक कमरे में सोना शरीर से चिपकाया। मैंने सोने को अपनी जींस और जूतों में छिपाया था। ऐसा करना मैंने यूट्यूब से सीखा था।”
रान्या राव ने बताया है कि जिस आदमी ने उनको फ़ोन किया या दुबई एयरपोर्ट पर सोना दिया, उसे वह नहीं जानती। उन्होंने बताया है कि वह एक लम्बा सा आदमी था जो सोना देने के तुरंत बाद ही एयरपोर्ट से बाहर चला गया। यह सोना रान्या राव को सिक्युरिटी चेक पूरा होने के बाद दिया गया था।
DRI पूछताछ में रान्या राव ने बताया है कि उन्हें एयरपोर्ट के बाहर एक जगह ऑटो में सोना रखना था। रान्या के अनुसार, यहाँ एक अनजान आदमी सोना लेने आता। रान्या ने बताया है कि उन्हें आदमी के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। रान्या ने यह भी दावा किया है कि सोना तस्करी का यह पहला मौक़ा था और इससे पहले उन्होंने कभी तस्करी नहीं की।
रान्या ने बताया है कि इससे पहले वह अमेरिका, यूरोप और बाकी के खाड़ी देशों में जाती रही हैं लेकिन यह यात्राएँ उनके बाकी कामों के लिए थीं। DRI रान्या राव से बाकी जानकारियाँ निकाल रही है। रान्या राव से अभी यह जानकारी हासिल नहीं हो सकी है कि उनके साथ इस तस्करी के धंधे में और कौन शामिल था।
इसी बीच बेंगलुरु की एक अदालत ने रान्या राव के सौतेले पिता और पूर्व DGP रामचन्द्र राव की याचिका पर आदेश दिया है। बेंगलुरु की अदालत ने कहा है कि अब मीडिया रान्या राव के खिलाफ कोई भी आरोप या अपमानजनक आरोप प्रकाशित या टेलीकास्ट नहीं कर सकता।
रामचन्द्र राव ने दावा किया था कि मीडिया उनकी बेटी का नाम TRP के लिए फर्जी आरोपों में घसीट रहा है। गौरतलब है कि रान्या राव बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14 किलो तस्करी के सोने के साथ पकड़ी गईं थी।