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Friday, April 11, 2025
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सचिन तेंदुलकर के नाम और फोटो-आवाज का इस्तेमाल कर दिया जा रहा झाँसा, पूर्व क्रिकेटर ने मुंबई पुलिस में दर्ज कराई FIR

पिछले साल नवंबर में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी अपनी आवाज आदि के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अमिताभ बच्चन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत से कहा था कि बीते कुछ समय से अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस वजह से उन्हें अदालत आने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) नाम पर फर्जी विज्ञापन चलाया जा रहा है। कई व‍िज्ञापनों में उनकी आवाज, फोटो और नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसको देखकर ‘भारत रत्न’ पूर्व क्रिकेटर भड़क गए हैं। उन्होंने इसकी पुलिस में शिकायत की है। उनकी शिकायत पर मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है।

तेंदुलकर ने मुंबई को अपनी शिकायत में बताया कि उनकी आवाज, फोटो और नाम का इस्तेमाल कर लोगों को झाँसा देने का काम किया जा रहा है। यह सब इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 426, 465 और 500 के तहत मामला दर्ज कर लिया।

बता दें कि पिछले साल नवंबर में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी अपनी आवाज आदि के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अमिताभ बच्चन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत से कहा था कि बीते कुछ समय से अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस वजह से उन्हें अदालत आने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उन्होंने कोर्ट में व्हाट्सएप लकी ड्रॉ सहित अमिताभ के नाम से कई अन्य और विज्ञापनों का हवाला दिया। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि मैसर्स स्वैग शर्ट्स, https://www.swagshirts99.com/ नामक वेबसाइट बनाकर टी-शर्ट बेच रहा है। इसमें अमिताभ बच्चन की फोटो लगी हुई है। इसी प्रकार ग्वालियर का एक पोस्टर विक्रेता अमिताभ बच्चन की फोटो वाले पोस्टर बेच रहा है।

अमिताभ बच्चन का कहना था कि कई कम्पनियाँ उनके नाम, फोटो और आवाज का दुरुपयोग कर रही हैं। इसलिए, उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर बिना अनुमति के उनकी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी का उपयोग करने पर रोक लगाने की माँग की थी।

उन्होंने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से एक लॉटरी एड भी चल रहा है, जिसमें प्रमोशनल बैनर पर उनकी फोटो और KBC का लोगो लगा हुआ है। यह बैनर लोगों को सिर्फ भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है।

इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए टेलीकॉम डिपार्टमेंट और अथॉरिटी को आदेश जारी किया था। अपने आदेश में उन्होंने कहा था कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटाया जाए, जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

कोर्ट ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से उन फोन नंबर्स के बारे में भी जानकारी देने को कहा, जो अमिताभ बच्चन के नाम और आवाज का अवैध उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने को कहा है, जो अमिताभ की पर्सनैलिटी राइट्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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