अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी की हिरासत 3 दिन बढ़ा दी है। बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रतुल पुरी की रिमांड 3 दिन और बढ़ाने की माँग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश सुनाया।
इससे पहले, दिल्ली की अदालत ने रतुल पुरी की हिरासत बुधवार (सितंबर 11, 2019) को 5 दिन के लिए और बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय को पुरी से पूछताछ के लिये 5 दिन का और समय दे दिया था। ईडी ने उन्हें 4 सितंबर को गिरफ्तार किया था और उनकी हिरासत की अवधि बुधवार को खत्म हो रही थी।
Delhi: Special Court extends businessman Ratul Puri’s custody by three days in AgustaWestland money laundering case. https://t.co/EcjuwkZEYA
— ANI (@ANI) September 16, 2019
गौरतलब है कि, दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में रतुल पुरी के ख़िलाफ़ 9 अगस्त को ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी किया था। ईडी ने कोर्ट से पुरी के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी करने की माँग की थी। ईडी ने कोर्ट से कहा था कि पुरी जॉंच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे संपर्क करना भी मुश्किल है। ऐसे में यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे मामले की जॉंच को प्रभावित कर सकते हैं।
बता दें कि, एक बार ईडी के समन पर पुरी पेश होने के बाद टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर भाग निकले थे। रतुल पुरी पर आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में उनकी कंपनी से दुबई रकम ट्रांसफर की गई थी। इसके अलावा इस मामले में सरकारी गवाह बने बिचौलिए और दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना द्वारा दर्ज बयान में पुरी का नाम आया था।