इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की विवादित जामा मस्जिद पर दायर किए गए मुकदमे की निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह आदेश बुधवार (8 जनवरी, 2025) को दिया है। इस मामले में दायर मुकदमे पर सर्वे का आदेश दिया गया था जिसके खिलाफ मस्जिद कमिटी हाई कोर्ट गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर, 2024 में इस मामले में आदेश दिया था कि निचली अदालत तब तक कोई सुनवाई नहीं करेगी जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो जाती। अब हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के फरवरी, 2025 तक सुनवाई करने पर रोक लगाई है और साथ ही यूपी सरकार, केंद्र सरकार और ASI समेत संभल प्रशासन से जवाब भी माँगा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी, 2025 को करेगा। इसकी सुनवाई के दौरान मस्जिद कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश भी सामने रखा जिसमें नए मामलों के सर्वे और सुनवाई पर रोक लगाई गई थी।