‘रिहा करने पर फरार होने का खतरा’: दिल्ली HC ने अतहर खान की जमानत याचिका खारिज की, दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे से जुड़ा है मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (7 जुलाई) को साल 2020 में हुए हिंदू विरोधी दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपित अतहर खान की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें अतहर को जमानत देने से साफ इनकार किया गया था। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि गवाहों के बयानों को देखते हुए अगर अतहर को जमानत दी गई, तो उसके देश छोड़कर भागने का बड़ा खतरा (फ्लाइट रिस्क) हो सकता है।

कोर्ट ने इससे पहले मौखिक रूप से यह भी कहा था कि अतहर की वॉट्सऐप चैट से पहली नजर में दंगे की साजिश रचने की बात साबित होती है। अतहर खान ने अदालत से इस आधार पर जमानत माँगी थी कि इस मामले के एक अन्य आरोपित शादाब अहमद को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है।

हालाँकि, हाई कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। आपको बता दें कि साल 2020 के फरवरी महीने में दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश रचने के आरोप में अतहर खान सहित उमर खालिद, शरजील इमाम और ताहिर हुसैन जैसे कई लोगों पर सख्त यूएपीए (UAPA) कानून और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत गंभीर मामले दर्ज हैं। अतहर ने इसी साल जनवरी में निचली अदालत द्वारा जमानत न दिए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से अब उसे बड़ा झटका लगा है।