गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) सांसद युसूफ पठान पर वडोदरा के प्लॉट पर अतिक्रमण के आरोप को सही ठहराया है। मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने वडोदरा नगर निगम (VMC) को अतिक्रमण प्लॉट पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने यह आदेश यूसुफ पठान की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। युसूफ पठान ने VMC के उस नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनसे उनके घर के पास 978 स्कवायर मीटर (1170 गज) के प्लॉट को खाली करने को कहा गया था। याचिका की सुनवाई पर कोर्ट ने कहा कि मशहूर हस्तियाँ कानून से ऊपर नहीं हैं, इन्हें रियायत देने से समाज में गलत संदेश जाता है।
दरअसल, युसूफ पठान ने साल 2102 में VMC से एक प्लॉट माँगा था। इस पर VMC ने प्रस्ताव पास करते हुए ₹57,770 स्कवायर प्रति मीटर की कीमत पर नीलामी के बिना युसूफ पठान को बेचने की बात कही। लेकिन साल 2014 में राज्य सरकार ने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इसके बाद भी युसूफ पठान ने प्लॉट पर कब्जा रखा। तब VMC ने पठान को प्लॉट खाली करने का नोटिस भेजा था।

