अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो नहीं मिलेगा एक भी रुपया: रेलवे ने बदले रिफंड नियम, जानें क्या हुए बदलाव

भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट कैंसिल कराने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक, अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही रिफंड की गुंजाइश रहेगी।

यदि आप ट्रेन रवाना होने के समय से 8 घंटे से कम वक्त में टिकट कैंसिल कराते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रेलवे इन सख्त नियमों को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू करने जा रहा है।

रेलवे के नए स्लैब के अनुसार, अब रिफंड का गणित पूरी तरह समय पर निर्भर करेगा। यदि आप यात्रा से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं, तो केवल न्यूनतम चार्ज कटेगा। वहीं, 72 से 24 घंटे के बीच कैंसिल कराने पर किराए का 25% हिस्सा काट लिया जाएगा।

सबसे बड़ा बदलाव आखिरी समय के रिफंड में है। अब 24 से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर 50% किराया डूबेगा। इससे पहले नियम था कि ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर कुछ रिफंड मिल जाता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है।

यानी ट्रेन चार्ट बनने से काफी पहले ही आपको फैसला लेना होगा, वरना पूरा पैसा रेलवे के खाते में चला जाएगा। रेलवे का तर्क है कि इससे कंफर्म टिकटों की कालाबाजारी रुकेगी और वास्तविक यात्रियों को सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी।