ऑल्टन्यूज के को-फाउंडर और लगातार झूठ फैलाने के लिए कुख्यात मोहम्मद जुबैर को उसका फोन और लैपटॉप वापस नहीं मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (13 जनवरी, 2025) को इस संबंध में दायर याचिका को खत्म को कर दिया और जुबैर से निचली अदालत जाने को कहा। यह दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 2022 में उसके हिन्दू विरोधी ट्वीट मामले में जब्त हुए थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, “यह साफ़ नहीं है कि याचिकाकर्ता किस डिवाइस या दस्तावेजों की बात कर रहा है जिन्हें पुलिस ने जब्त किया है और जो FIR में लगाए गए आरोपों से ताल्लुक नहीं रखते। बहस से पता चला कि वह मोबाइल की बात बात कर रहे हैं… इस मामले में वह संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दे सकते हैं।”
गौरतलब है कि 2018 में जुबैर ने एक हिन्दू विरोधी ट्वीट किया था। इसके बाद 2022 में उसको गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उसके डिवाइस दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिए थे और उन्हें नहीं वापस किया था। अब आगे इन्हें वापस पाने के लिए जुबैर को लंबा कानूनी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा।