सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2025 को आसाराम को अंतरिम जमानत दी। 83 साल के आसाराम को मेडिकल आधार पर यह राहत 31 मार्च तक के लिए दी गई है। वह रेप के केस में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
जेल से बाहर आने पर आसाराम अपने समर्थकों से मिल नहीं सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही अपने अनुयायियों से सामूहिक तौर पर मिलेगा। साथ ही उसे तीन पुलिसकर्मियों का एस्कॉर्ट मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं।
Supreme Court grants interim bail to self-proclaimed godman Asaram Bapu on medical grounds in a 2013 rape case. Supreme Court directs that Asaram shall not attempt to tamper with the evidence, and shall not meet his followers after he is released on interim bail. pic.twitter.com/aYWs2goGaE
— ANI (@ANI) January 7, 2025
आसाराम को निचली अदालत ने जनवरी 2023 में एक महिला के साथ रेप का दोषी करार दिया था। यह मामला 2013 का है। इसी मामले में उसे अंतरिम जमानत मिली है। इसके अलावा एक नाबालिग से रेप में भी वह दोषी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी उसके जेल से बाहर आने की संभावना कम है।