जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में याचिका हुई खारिज: ED की चार्जशीट पर जारी रहेगी कार्रवाई

फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने हाल ही में 200 करोड़ रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जैकलीन ने अपराध किया है या नहीं, यह फैसला सुनवाई के दौरान निचली कोर्ट ही करेगी। जैकलीन का कहना था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और उन्हें सुकेश के आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं थी।

लेकिन ED की चार्जशीट के मुताबिक, जैकलीन को सुकेश की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद वह उससे महँगे गिफ्ट, ज्वैलरी वगैरह लेती रहीं। इसी आधार पर ED ने उन्हें आरोपी बनाया है।

जैकलीन की याचिका में सिर्फ ED की जाँच को खारिज करने की माँग नहीं थी, बल्कि उन्होंने निचली कोर्ट द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के फैसले को भी चुनौती दी थी। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।