दिल्ली में तीन मंदिरों के गिराए जाने पर रोक की माँग करने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इन तीनों मंदिरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने तोड़ने का नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन मंदिरों की प्रबंध समितियाँ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करें।
यह मंदिर मयूर विहार फेज 2 में स्थित हैं। इनकी तरफ से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया है कि DDA ने बुधवार (19 मार्च, 2025) को तोड़ने का नोटिस दिया और 20 मार्च को तोड़ने की बात कही है। मंदिर समितियों ने आरोप लगाया है उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
Committees of three temples — Purbi Delhi Kali Bari Samiti, Sri Amarnath Mandir Sanstha, Sri Badri Nath Mandir — in Mayur Vihar phase 2, approached the Supreme Court challenging DDA’s demolition notice issued on March 19, 2025.
— ANI (@ANI) March 20, 2025
Plea filed through advocate Vishnu Shankar Jain… pic.twitter.com/JBFbRG0Tz6
मंदिर समितियों ने आरोप लगाया इन मंदिरों को इसे पहले दुर्गा पूजा आयोजन की अनुमति दी जाती रही है और यह 35 वर्ष पुराने हैं। मंदिर तोड़ने का यह आदेश धार्मिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन है, यह भी मंदिर समितियों ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद यह मंदिर जल्द गिराए जा सकते हैं।
इन मंदिरों को तोड़ने के लिए DDA अधिकारी पहुँच गए थे लेकिन स्थानीय विधायक रविंदर सिंह नेगी और CM रेखा गुप्ता के हस्तक्षेप से यह कार्रवाई रुक गई