सुप्रीम कोर्ट (SC) ने देशभर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार (27 अक्टूबर 2025) को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर) के मुख्य सचिवों को तलब किया है। अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों की लगातार बढ़ती घटनाएँ विदेश में भी भारत की छवि को धूमिल कर रही हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अनुपालन हलफनामे दाखिल किए हैं। न्यायालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अगले सोमवार को उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया कि अनुपालन हलफनामे क्यों दाखिल नहीं किए गए।

