उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के आतंक से बचने के लिए नया नियम लाया गया है। इसके तहत दूसरी बार काटने पर कुत्तो को आजीवन एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटर में कैद रखा जाएगा। इसके लिए व्यक्ति को कुत्ते के काटने के बाद सरकारी अस्पताल से इलाज का मेडिकल प्रमाण देना होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नियम के अनुसार पहली बार किसी को काटने पर कुत्ते को 10 दिन तक ABC सेंटर में निगरानी में रखा जाएगा। इस दौरान उसका इलाज और मॉनिटरिंग की जाएगी। कुत्ते को माइक्रो चिप लगाई जाएगी। इसके अलावा एंटी-रेबीज टीका भी लगाया जाएगा।
वहीं 10 दिन बाद भी अगर उसी कुत्ते ने दोबारा किसी व्यक्ति को काटा तो तीन सदस्यीय टीम इस घटना की जाँच करेगी। इस टीम में पशुधन अधिकारी, स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि और SPCA का सदस्य शामिल होगा। जाँच की जाएगी कि कहीं कुत्ते को उकसाया तो नहीं गया और अगर कुत्ते में हमला वाला स्वभाव दिखता है तो उसे आजीवन ABC सेंटर में रखा जाएगा। केवल तभी छोड़ा जाएगा जब कोई व्यक्ति औपचारिक रूप से कुत्ते को गोद लेने को तैयार हो।

