उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की एक लॉ छात्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानन्द पर बलात्कार का आरोप लगाया था। अब छात्रा ने उन पर एक साल तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया। छात्रा ने कहा कि जब वह नहा रही थी, तब चिन्मयानन्द ने उसका वीडियो बना लिया। इसी वीडियो के जरिए वह छात्रा को ब्लैकमेल करते रहे। आरोप है कि उन्होंने वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग कर छात्रा का रेप किया। इतना ही नहीं, चिन्मयानन्द ने रेप का वीडियो भी शूट किया।
पीड़िता के पिता ने कहा कि चिन्मयानन्द ने कई वीडियो शूट कर लिए थे और उसका इस्तेमाल करते हुए पीड़िता का रेप करते थे। अंततः पीड़िता ने एक हिडन कैमरे की मदद से उनके कुकृत्यों को रिकॉर्ड करने की ठानी। पीड़िता के एक दोस्त ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री के ख़िलाफ़ बयान देते हुए उन पर लगे आरोपों की पुष्टि की। पीड़िता के मित्र ने कहा:
“वह (पीड़िता) मेरे साथ उसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसने मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताया था। उसने बताया कि उसे कॉलेज हॉस्टल में मुफ़्त में खाना वगैरह दिया जाता था लेकिन उसे इसका तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है? बाद में उसने मुझे बताया कि जब वह नहाने गई, तब उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया और अब उसी वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है।”
स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) इस मामले की जाँच कर रही है। आरोपों की पुष्टि के लिए पीड़िता के पिता ने एसआईटी को 43 वीडियो क्लिप्स सौंपी है। पीड़िता के पिता ने कहा कि जौनपुर से सांसद रहे चिन्मयानन्द ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। आरोप है कि चिन्मयानन्द ने पीड़िता के हॉस्टल के कमरे से कई सबूत मिटा दिए। एसआईटी ने सभी वीडियो क्लिप्स को फॉरेंसिक टीम को जाँच के लिए दिया है। इस मामले को देख रही इलाहबाद हाईकोर्ट की पीठ सोमवार (सितम्बर 23, 2019) को मामले की सुनवाई करेगी।
‘Filmed, blackmailed, raped’: Student’s charge against BJP’s Chinmayanand https://t.co/VvCXAbJyYX pic.twitter.com/hz5ja5VD70
— NDTV (@ndtv) September 11, 2019
फॉरेंसिक टीम ने चिन्मयानन्द के कमरे से भी कुछ चीजें बरामद की थी। आज पीड़िता को कड़ी सुरक्षा के बीच शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ उसका बयान दर्ज किया गया। पीड़िता का आरोप है कि चिन्मयानन्द ने कई अन्य छात्राओं का भी बलात्कार किया है। चिन्मयानन्द के वकील ने कोर्ट में कहा था कि मसाज या मालिश कराना कोई अपराध नहीं है।