Friday, November 15, 2024
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भूमाफिया आजम खान पर वक्फ सम्पत्तियाँ हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज

आजम खान और अन्य पर मुकदमें आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 471, 447, 409, 201, 120B, और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं।

पूर्व मंत्री और सपा के नंबर दो नेता से भूमाफिया घोषित हुए आजम खान पर अब वक़्फ़ बोर्ड की सम्पत्तियाँ हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा उन पर शत्रु सम्पत्ति को वक़्फ़ सम्पत्ति बनाने का भी आरोप है।

रामपुर के अल्लामा नकवी ने की शिकायत

रामपुर के लोक सभा सांसद आजम खान पर मुकदमा भी रामपुर में ही दर्ज कराया गया है। रामपुर के अजीमनगर थाने में अल्लामा जमीर नकवी ने शिकायत की कि आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड लखनऊ के अध्यक्ष वसीम रिजवी और सुन्नी वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारुखी सहित नौ लोगों ने कानून का उललंघन कर शत्रु सम्पत्ति को वक़्फ़ सम्पत्ति बनाया और नकली वक़्फ़ बोर्ड का भी गठन किया। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा कि कानून के मुताबिक वक़्फ़ की सम्पत्ति न किसी को ऐसे दी जा सकती है न ही उपहार में; इसी तरह शत्रु संपत्ति भी किसी को नहीं दी जा सकती।

आजम खान और अन्य पर मुकदमें आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 471, 447, 409, 201, 120B, और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं।

रिसॉर्ट पर चल चुका है बुलडोजर, किताबें चुराने का भी आरोप

आजम खान पर इससे पहले मदरसे से किताबें चुराने, क्लब से शेर की मूर्तियाँ चुराने और बेटे के नाम पर रिसॉर्ट सिंचाई विभाग की ज़मीन ‘चुरा’ कर (अवैध कब्ज़ा कर) बनवाने के भी आरोप है। उनके ‘हमसफ़र रिसॉर्ट’ के एक हिस्से को तोड़ने के आदेश उपजिलाधिकारी ने तीन हफ्ते पहले ही दिए थे।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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