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जिस पर हैं ‘सिख नरसंहार’ के इल्जाम, वो जगदीश टाइटलर कॉन्ग्रेस के प्रदर्शन में शामिल: BJP नेता बोले- हत्यारे के बिना नहीं चलता इनका काम

दरअसल, राहुल गाँधी ने साल 2019 में कर्नाटक की एक रैली में कहा था कि 'सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों हैं.... नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी...'। इसके बाद भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गाँधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें सूरत ने अदालत ने राहुल गाँधी को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद नियमानुसार उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई।

कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में पार्टी देश भर में विरोध कर रही है। कॉन्ग्रेस ने दिल्ली के राजघाट जाकर महात्मा गाँधी की समाधि के सामने ‘संकल्प सत्याग्रह’ किया। इस विरोध प्रदर्शन में 1984 के सिख विरोधी दंगे के आरोपित जगदीश टाइटलर भी शामिल हुए। इस पर भाजपा ने कॉन्ग्रेस पर हमला बोला है।

इस पर भाजपा के नेता आरपी सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा, “इससे साफ है कि कॉन्ग्रेस किस प्रकार का सत्याग्रह कर रही है। सिखों का हत्यारा (जगदीश टाइटलर) इस सत्याग्रह में शामिल हुआ है। टाइटलर के बिना कॉन्ग्रेस नहीं रह सकती। हर इवेंट में पार्टी उन्हें बुलाती है।”

आरपी सिंह ने कहा यह सत्याग्रह नहीं, बल्कि सिखों के हत्या के आरोपित जगदीश टाइटलर को फिर से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इस साल फरवरी में टाइटलर को कॉन्ग्रेस कमिटी का सदस्य चुना गया था। उस वक्त भी विवाद हुआ था।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जगदीश टाइटलर का एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, “कॉन्ग्रेस और गाँधी परिवार सिर्फ ओबीसी विरोधी ही नहीं, सिख विरोधी भी है। 1984 के नरसंहार के लिए आरोपित जगदीश टाइटलर सत्याग्रह पर हैं! यह सत्याग्रह नहीं, अदालत, ओबीसी समाज और सिखों के खिलाफ दुराग्रह है। कॉन्ग्रेस ओबीसी के साथ सिखों से भी नफरत करती है।”

राहुल गाँधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कॉन्ग्रेस के नेता राजघाट पहुँचे हैं। इनमें प्रियंका गाँधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आदि शामिल हैं। यह सत्याग्रह 10 बजे शुरू हुआ है और शाम को 5 बजे तक चलेगा।

दरअसल, राहुल गाँधी ने साल 2019 में कर्नाटक की एक रैली में कहा था कि ‘सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों हैं…. नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी…’। इसके बाद भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गाँधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें सूरत ने अदालत ने राहुल गाँधी को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद नियमानुसार उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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