Saturday, April 20, 2024
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राज ठाकरे पर महाराष्ट्र में FIR, 100 मनसे कार्यकर्ताओं को नोटिस: कुल 15000 लोगों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई

बता दें कि राज ठाकरे के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर-जमानती वारंट जारी भी किया था। ये गैर जमानती वारंट सांगली के शिराला में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के एक मामले के संबंध में जारी किया था।

औरंगाबाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे (MNS chief Raj Thackeray) और उनकी सार्वजनिक रैली के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 149 के तहत मनसे नेता नितिन सरदेसाई और बाला नंदगांवकर सहित कम से कम 100 लोगों को नोटिस जारी किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुता​बिक, औरंगाबाद में राज ठाकरे की सार्वजनिक रैली की क्लिपिंग सामने आने के बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। रैली में मनसे प्रमुख ने अपने समर्थकों से कहा था, “अगर 4 मई तक लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए, तो मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया जाएगा।”

मालूम हो कि रविवार (1 मई, 2022) को औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने एक बार फिर अल्टीमेटम देते हुए कहा था, “कल दो मई है, 3 मई को ईद है, इसके बाद 4 मई को हम नहीं सुनेंगे। जहाँ-जहाँ लाउडस्पीकर्स लगे हुए हैं, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा।”

महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) के कार्यालय के अनुसार, सीआरपीसी और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत राज्य में अब तक 15000 से अधिक लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज ठाकरे पर समुदायों के बीच द्वेष पैदा करने का मामला दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। साथ ही धारा 116 और 117 भी लगाई गई है। इससे पहले रैली को लेकर राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। धारा 149 के तहत भेजे गए इस नोटिस में कहा गया था कि रैली में नियमों का उल्लंघन किया गया है।

बता दें कि राज ठाकरे के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर-जमानती वारंट (Non-bailable warrant) जारी भी किया था। ये गैर जमानती वारंट सांगली के शिराला में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के एक मामले के संबंध में आईपीसी की धारा 143, 109, 117, 7 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के 135 के तहत जारी किया गया था। कोर्ट ने मुंबई पुलिस आयुक्त के गैर जमानती वारंट के तहत मनसे प्रमुख राज ठाकरे की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। हालाँकि इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी पर अमल नहीं किया है।

डीजीपी कार्यालय ने यह भी बताया कि मनसे कार्यकर्ताओं सहित राज्य भर में 13,054 लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ ने कहा कि पुलिस कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी मुद्दों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेठ ने कहा कि राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य मुंबई को मनसे का गढ़ माना जाता है। इस इलाके में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सभी एहतियात बरत रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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