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भारी चालान से परेशान लोगों के लिए गडकरी ने दी राहत भरी खबर, अब जुर्माने की राशि 500-5000 के बीच

नितिन गडकरी ने कहा जुर्माना राज्‍य सरकारों द्वारा लगाया जाता है और वही इसे कलेक्‍ट करते हैं, केंद्र सरकार के पास जुर्माने का पैसा नहीं आता। यह केंद्र के राजस्व संग्रह का कोई मुद्दा नहीं है। राज्य सरकारें जुर्माना राशि 500- 5000 रुपए के बीच रख सकते हैं

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारी-भरकम चालान से परेशान लोगों के लिए एक राहतभरी खबर दी है। उन्‍होंने कहा है कि नए मोटर वाहन अधिनियम-2019 (New Traffic Rules-2019) को  पब्‍लिक और पार्टी लाइन से हटकर लोगों से समर्थन मिला है। जो लोग जुर्माना देने से नाखुश थे, वे भी सहमत हैं। उन्होंने कहा कि जुर्माना राज्‍य सरकारों द्वारा लगाया जाता है और वही इसे कलेक्‍ट करते हैं, केंद्र सरकार के पास जुर्माने का पैसा नहीं आता। यह केंद्र के राजस्व संग्रह का कोई मुद्दा नहीं है। राज्य सरकारें जुर्माना राशि 500 से 5000 रुपए के बीच रख सकते हैं, ऐसा करने का उन्हें अधिकार है।

बता दें नितिन गडकरी ने न्यूज नेशन के साथ दिए अपने इंटरव्‍यू में कहा था कि नए कानून के मुताबिक पहली गलती पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, और दूसरी गलती पर 1500 तक का फाइन लगेगा। लेकिन राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो 500 या 1500 रुपए के फाइन को 100, 200 या 500 भी कर सकती है।

गौरतलब है कि 1 सितंबर 2019 से लागू हुए नए ट्रैफिक रूल के बाद से चालान के रोजाना नए रिकॉर्ड बन और टूट रहे हैं। दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों में कई भारी-भरकम चालान काटे गए जो मीडिया में छाए रहे जिसे देखकर कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही जुर्माने की राशि में बदलाव कर दिया था। अगर हैवी चालान की बात करें तो ओडिशा के संबलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रक का 6 लाख से अधिक रुपए का चालान काट दिया था। संबलपुर में ओडिशा की ट्रैफिक पुलिस ने करीब 6,53,100 रुपए का जुर्माना लगाया था।  

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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