Homeराजनीतिनागरिकता पर राहुल ने नहीं दिया जवाब: EC में उम्मीदवारी निरस्त करने को याचिका

नागरिकता पर राहुल ने नहीं दिया जवाब: EC में उम्मीदवारी निरस्त करने को याचिका

राहुल गाँधी की नागरिकता 2015 से सवालों के घेरे में है और भारत सरकार के पास उनकी नागरिकता को लेकर अर्ज़ी लंबित है। ऐसे में अमेठी से उनकी उम्मीदवारी निरस्त होनी चाहिए।

राहुल गाँधी की नागरिकता का प्रश्न अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज़ तक जा पहुँचा है। रिपोर्ट के अनुसार, हिन्दू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल कर उनकी ब्रिटिश नागरिकता पर आपत्ति जताई थी और उनका नामांकन रद करने की माँग की थी।

हिन्दू महासभा की तरफ से जय भगवान गोयल ने यह याचिका दाखिल की थी, जिस पर जल्द सुनवाई करने की माँग पर ज़ोर दिया गया था। याचिका में यह सवाल भी उठाया गया था कि यह जानते हुए कि राहुल गाँधी की नागरिकता ब्रिटिश है, निर्वाचन आयोग द्वारा उनका नामांकन क्यों स्वीकार किया गया?

बता दें कि राहुल गाँधी की ब्रिटिश नागरिकता और उनके कथित नाम (राउल विंची) को लेकर पहले भी विवाद उठ चुके हैं। भारतीय गृह मंत्रालय ने बड़ा क़दम उठाते हुए राहुल गाँधी को नोटिस थमाकर उनकी विदेशी नागरिकता पर 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है।

इन सबके बीच राहुल गांधी की विवादित नागरिकता पर न्यायालय के आदेश व गृह मंत्रालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने के 4 दिन बाद भी कोई जवाब न दिए जाने के कारण राहुल गांधी का नामांकन रद करने के लिए चुनाव आयोग को एक व्यक्ति ने पत्र लिखा है। अयोध्या के रहने वाले याचिकाकर्ता डॉ रजनीश सिंह ने यह पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि राहुल गाँधी  की नागरिकता 2015 से सवालों के घेरे में है और भारत सरकार के पास उनकी नागरिकता को लेकर अर्ज़ी लंबित है। ऐसे में अमेठी से उनकी उम्मीदवारी निरस्त होनी चाहिए।


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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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