पूर्व कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गुरुवार ( अक्टूबर 10, 2019) को मोदी उपनाम की टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में अपना बचाव करने के लिए सूरत की एक अदालत में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से खुद को निर्दोष करार देने की माँग की। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए तत्कालीन कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने पूछा था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों है?
Gujarat: Rahul Gandhi appeared at Surat Court in connection with a case over his comment”Why do all thieves have Modi in their names”. He has filed an application for permanent exemption.Court has given a date of 10th Dec for reply to his application. (earlier visuals) pic.twitter.com/otzMu25rKW
— ANI (@ANI) October 10, 2019
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया ने मई में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर एक शिकायत को स्वीकार करने के बाद राहुल गाँधी को समन जारी किया था। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए पहली नजर में इसे राहुल गाँधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला माना। पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज की गई शिकायत में कहा गया था कि राहुल गाँधी ने अपने बयान से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है।
जानकारी के मुताबिक राहुल गाँधी ने इस मामले में पेशी से छूट के लिए अर्जी डाली है। कोर्ट ने कहा है कि 10 दिसंबर को उनकी इस अर्जी पर जवाब दिया जाएगा। बता दें कि स्थायी छूट के लिए आवेदन के तहत, एक अभियुक्त को आपराधिक कार्यवाही में उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि कुछ शर्तें पूरी हों।
I am in Surat today to appear in a defamation case filed against me by my political opponents, desperate to silence me.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2019
I am grateful for the love & support of the Congress workers who have gathered here to express their solidarity with me. #SatyamevJayate pic.twitter.com/HZmAcEhciu
इस मामले में राहुल गाँधी ने खुद को बेकसूर बताते हुए इसे उन्हें चुप कराने के लिए विपक्ष की साजिश करार दिया। साथ ही उन्होंने इस बारे में ट्वीट कर कहा- “मुझे चुप कराने के लिए बेकरार मेरे राजनीतिक विपक्षियों द्वारा दाखिल किए मानहानि के लिए पेश होने मैं आज सूरत में हूँ। मैं कॉन्ग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे साथ एकजुटता और समर्थन जताने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं।”
राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गाँधी को सुनवाई में निजी तौर पर पेश होने से छूट दी थी और अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर नियत की थी।
इसी तरह के एक अन्य मामले में वह शुक्रवार (अक्टूबर 11, 2019) को दोपहर 3 बजे अहमदाबाद के एक कोर्ट में पेश होंगे। बता दें कि अहमदाबाद में एक स्थानीय भाजपा पार्षद ब्रह्मभट्ट ने राहुल गाँधी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर किए गए अपमानजनक टिप्पणी को लेकर केस दर्ज करवाया है। उल्लेखनीय है कि राहुल गाँधी के ऊपर देश भर में विभिन्न अदालतों में कई मानहानि के मामले दर्ज हैं।