Monday, October 7, 2024
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कर्नाटक भाजपा नेता रमेश जरकीहोली को SIT ने दी क्लीन चिट, सेक्स स्कैंडल में फँसने के बाद मंत्री पद से देना पड़ा था इस्तीफा

पूर्व मंत्री जरकीहोली को SIT द्वारा मिली क्लीन चिट के बाद एक बार फिर से उनके बासवराज बोम्मई के कैबिनेट में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। जरकीहोली को पिछले साल 2021 में सेक्स सीडी सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वो भाजपा सरकार में जल संसाधन मंत्री थे।

कर्नाटक के चर्चित सेक्स टेप के मामले में फँसे राज्य के पूर्व मंत्री रमेश जरकीहोली को बड़ी राहत मिली है। इस सनसनीखेज सेक्स सीडी घोटाले की जाँच कर रही एसआईटी ने शुक्रवार को भाजपा नेता जरकीहोली को क्लीन चिट दे दी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्नाटक के कब्बन पार्क थाने में पूर्व मंत्री जरकीहोली के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले की छानबीन के बाद एसआईटी ने शुक्रवार (4 फरवरी 2022) को एडिशनल अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) कोर्ट में ‘B’ रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया कि जरकीहोली के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

‘B’ रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पुलिस को आरोपित के खिलाफ अदालत में मुकदमा शुरू करने के लिए आरोप पत्र दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस द्वारा दायर की गई रिपोर्ट को शिकायतकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

जरकोहली के खिलाफ जाँच के दौरान SIT ने पीड़िता और जरकीहोली समेत कई और लोगों के बयान लिए थे, जो रिपोर्ट में शामिल किया गया था। द हिंदू ने एक सूत्र के हवाले से कहा, “इस मामले की जाँच में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला, जिससे ये साबित किया जा सके कि जरकीहोली ने महिला से संबंध बनाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया हो। अत: महिला के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद साबित हो गए। इसके साथ ही यह भी सिद्ध हुआ है कि दोनों के रिश्तों में धोखा या जबरदस्ती जैसा कुछ भी नहीं था।”

गौरतलब है कि पूर्व मंत्री जरकीहोली को SIT द्वारा मिली क्लीन चिट के बाद एक बार फिर से उनके बासवराज बोम्मई के कैबिनेट में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। जरकीहोली को पिछले साल 2021 में सेक्स सीडी सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वो भाजपा सरकार में जल संसाधन मंत्री थे।

बता दें कि पिछले साल भाजपा नेता और तब के मंत्री रमेश जरकीहोली पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि वो नौकरी के सिलसिले में जब उनसे मिली थी तो उन्होंने उसका रेप किया था। इस केस में जरकीहोली के खिलाफ 26 मार्च 2021 को FIR दर्ज की गई थी। उन पर IPC की धारा 376 (C), 354 (A) और 504 के तहत मामला दर्ज हुआ था। बाद में कथित सेक्स टेप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद जरकीहोली ने सदाशिवनगर पुलिस थाने में महिला समेत अन्य के खिलाफ काउंटर FIR लिखाई थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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