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‘कैंपस को राजनीतिक मंच न बनाएँ’: उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गाँधी के कार्यक्रम को अनुमति देने से हाई कोर्ट का इनकार, कॉन्ग्रेस नेता पर CM की बेटी भी बरसी

अदालत ने कहा कि भले इसे सीधा संवाद बताया जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे राजनैतिक मंशा से इनकार नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी का परिसर राजनैतिक प्लेटफॉर्म की तरह प्रयोग नहीं होना चाहिए।

उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी के कार्यक्रम को अनुमति देने से तेलंगाना हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस का इस्तेमाल राजनीतिक मंच के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी कॉन्ग्रेस नेता को इजाजत देने से इनकार कर दिया था। वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता ने भी राहुल गाँधी पर निशाना साधते हुए उनकी यात्रा का मकसद पूछा है।

हाई कोर्ट ने बुधवार (4 अप्रैल 2022) को राहुल गाँधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को यूनिवर्सिटी काउंसिल के प्रस्ताव का उल्लंघन बताया। मुताबिक राहुल गाँधी का यहाँ 7 मई 2022 (शनिवार) को कायर्क्रम प्रस्तावित था। यूनिवर्सिटी प्रशासन के इनकार के बाद कुछ छात्रों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि राहुल गॉंधी छात्रों से सीधा संवाद करना चाहते हैं। उन्हें इसकी इजाजत दी जानी चाहिए।

लेकिन अदालत ने कहा कि भले इसे सीधा संवाद बताया जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे राजनैतिक मंशा से इनकार नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी का परिसर राजनैतिक प्लेटफॉर्म की तरह प्रयोग नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय में राजनैतिक इवेंट करना यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रस्ताव संख्या 6 के नियम 1591 का उल्लंघन है। लिहाजा इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी TRS की विधान पार्षद कविता ने भी राहुल गाँधी के दौरे को राजनैतिक बताया है। उन्होंने कहा, “राहुल गाँधी ने कभी भी तेलंगाना के हित की बात नहीं की। पता नहीं वो यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाह रहे? हमने उनसे किसानों के मुद्दे को संसद में उठाने की अपील की थी। लेकिन अब वे राजनीति करने के लिए वारंगल आ रहे हैं।”

गौरतलब है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में कार्यकारी परिषद ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें राजनीति के साथ-साथ गैर-शैक्षणिक गतिविधियों पर कैंपस में रोक लगा दी गई थी। इसके एक साल पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी कैंपस में राजनीतिक और सार्वजनिक बैठकों की अनुमति नहीं देने के आदेश दिए थे। उस

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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