उत्तराखंड के दोबारा से मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार (24 मार्च 2022) को कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करेगी। इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा चुने जाने के बाद धामी ने यह बड़ी घोषणा की है। इसको लेकर गुरुवार को सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा, “चुनाव के समय बीजेपी ने राज्य की देवतुल्य जनता के समक्ष जो दृष्टि पत्र रखा था। उस पर विश्वास जताते हुए आप सभी ने हमें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर दिया है।”
आज पहली कैबिनेट बैठक के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री @madankaushikbjp जी तथा संगठन महामंत्री श्री @ajaeybjp जी ने दृष्टि पत्र सौंपा। pic.twitter.com/t0qzBtQArH
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 24, 2022
उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तत्परता के साथ दृष्टि पत्र में उल्लेखित सभी संकल्पों को पूरा करते हुए उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का कार्य करेगी।”
गौरतलब है कि बुधवार को राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड(Uniform Civil Code) यानि समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात दोहराई थी। यही बात धामी ने अपनी रैलियों में दोहराया था। बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बँटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा।
क्या यह संभव है
पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संभव है? तो बता दें कि संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत राज्य सरकारों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो यूसीसी को लागू कर सकती हैं।