Saturday, July 27, 2024
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लड़की का दोस्त बनकर अंधेरे कमरे में आया इब्राहिम, पीछे से किया रेप: कोर्ट में कहा- ‘मजे’ कर रहा था

इब्राहिम ने मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट में अपने कुकर्म को 'फन' बताया। लेकिन अदालत ने उसे बलात्कार का दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि इब्राहिम को सजा मिलने के बाद एक संदेश जाएगा कि इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त योग्य नहीं है।

इंग्लैंड के मैन्चेस्टर सिटी सेंटर में एक पार्टी के दौरान युवती से रेप करने वाले इब्राहिम इगुनबंबी (Ibraheem Egunbambi) नामक 29 वर्षीय शख्स को साढ़े 4 साल की सजा सुनाई गई है। अजीब बात ये है कि घटना के समय 21 वर्षीय पीड़िता को लगा था कि वो अपने दोस्त के साथ सेक्स कर रही है। बाद में पता चला कि वो इब्राहिम है।

मैन्चेस्टर क्राउन कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि लड़की मॉस्टन में पार्टी करने अपने दोस्त के साथ गई थी। वहीं पर इब्राहिम भी था जिसने उसे चूमने की कोशिश की, पर लड़की को उसका दोस्त अच्छा लगा। वह उसके साथ सेक्स करना चाहती थी।

जब ऐसी स्थिति में दोनों अंधेरे कमरे में गए तो लड़की यही मान रही थी कि उसके साथ उसका दोस्त है। लेकिन हकीकत में वहाँ इब्राहिम आ चुका था, जिसने अपनी पहचान छिपाकर उसके साथ रेप किया। हालाँकि, थोड़ी ही देर में लड़की समझ गई थी कि वो जिसके साथ है वह उसका दोस्त नहीं है।

संदेह दूर करने के लिए लड़की ने फौरन कमरे की लाइट जलाई और देखा कि उसके साथ इब्राहिम था। पीड़िता घटना के बाद फौरन उस घर से निकल गई। बाद में पुलिस को इस संबंध में सूचित किया। 

जब मामला कोर्ट पहुँचा को आरोपित ने इसे केवल ‘फन (just a bit of fun)’ के तौर पर पेश किया लेकिन कोर्ट ने उसे बलात्कार का दोषी पाया। जज पैट्रिक फील्ड ने कहा कि ये सिर्फ कोई मजाक नहीं था। ये घटिया, अपमानजनक और महिला की इच्छा का उल्लंघन था।

अब मैन्चेस्टर से इकोनॉमिक्स में ग्रैजुएट इब्राहिम को कोर्ट ने साढ़े 4 साल की सजा सुनाई है। ये पूरा मामला दिसंबर 2018 का है। कोर्ट ने इस केस में ‘अकॉउंटेंट’ इब्राहिम को दोषी करार देते हुए कहा, “तुम जानते थे कि उसका मन तुम्हारे साथ सेक्स करने का नहीं है। लेकिन जब उसका मुँह दीवार की ओर था तुम पीछे से बिस्तर पर आए। उसे लगा कि वो अपने दोस्त के साथ ही है। मगर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो इगुनबंबी है, उसने रुकने को कहा और तुम रुके।” कोर्ट ने इब्राहिम को सजा सुनाई और साथ ही इस कृत्य को एक ‘मजाक’ बताने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इससे संदेश जाएगा कि वो ऐसा व्यवहार बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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