फ्रांस में एक लड़की के कथित इस्लाम विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट पर जान से मारने की धमकी देने और ऑनलाइन हैरेसमेंट के आरोप में 13 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। लड़की को इस पोस्ट के चलते पुलिस सुरक्षा में रखना पड़ा।
मामला दक्षिण-पूर्वी फ्रांस के लायन शहर के विलेफॉन्टाइन का है जहाँ मिला (Mila) नाम की लड़की को उसके परिवार के साथ पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। मिला को पुलिस सुरक्षा में रखने का कारण है उसकी सोशल मीडिया पोस्ट्स जिसमें उसने कथित तौर पर इस्लाम की आलोचना की। मिला ने जनवरी 2020 में अपनी इंस्टाग्राम की एक पोस्ट में कहा था कि कुरान सिर्फ घृणा से भरी हुई है और इस्लाम एक वाहियात मजहब है। मिला ने जब यह पोस्ट की थी तब वह मात्र 16 साल की थी। इसके बाद मिला ने टिकटॉक पर एक और पोस्ट नवंबर में किया जब बच्चों को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने के कारण इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा स्कूल टीचर सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई थी।
इन सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मिला को अपना स्कूल तक छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालाँकि इसके बाद आलोचना के अधिकार को लेकर बहस छिड़ गई। यहाँ तक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्राँ ने भी मिला का समर्थन करते हुए कहा था कि कानून साफ तौर पर धर्मों की निंदा करने, आलोचना करने और उन पर कार्टून वगैरह बनाने की स्वतंत्रता देता है।
हालाँकि, मिला की सोशल मीडिया पोस्ट्स पर कई धमकियाँ भी मिलीं। जाँचकर्ताओं ने 13 ऐसे लोगों की पहचान की जो 18 से 80 वर्ष के लोग हैं। इन्होंने मिला को ऑनलाइन प्रताड़ित किया और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी। एक कट्टरपंथी ने लिखा, “तुम्हारी गर्दन काट देनी चाहिए।“ एक दूसरे व्यक्ति ने लिखा, “मैं तुम्हारे साथ वही करने वाला हूँ जो सैमुअल पैटी के साथ किया गया।“
गुरुवार (03 जून) को जब कोर्ट में मिला को अपना बयान दर्ज करने के लिए लाया गया तो वह कुछ भी नहीं बोल सकी। मिला के वकील रिचर्ड मालका ने कहा कि मिला को सोशल मीडिया पर लगभग 100,000 ऐसे घृणास्पद संदेश भेजे गए जिनमें मिला को जान से मारने, उसकी गर्दन काटने, उसके टुकड़े करने और उसे कैद करने के लिए कहा गया। मिला के वकील रिचर्ड ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये 13 लोग हमारी ही शिक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा हैं जो यह भी नहीं जानते कि धर्म की आलोचना करना कानूनी रूप से सही है और इसका मतलब भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है।
फ्रांस में ऑनलाइन हैरेसमेंट या प्रताड़ना के लिए एक अच्छा-खासा जुर्माना और दो साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा जान से मारने की धमकी देने पर जुर्माना और तीन साल की सजा संभव है। मिला को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो लोगों को सजा हो चुकी है।