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अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नहीं हो सकती कार्रवाई: बॉम्बे HC ने मुंबई पुलिस के सभी FIR पर लगाई रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा ​है कि उनके खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया कोई भी मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल के मुख्य सम्पादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र पालघर में हुई साधुओं की हत्या के मुद्दे पर कथित साम्प्रदायिकता फैलाने के आरोप में और मुंबई के बांद्रा रेलवे में प्रवासी कामगारों के जमा होने को लेकर मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई 2 FIR पर रोक लगा दी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा ​है कि उनके खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया कोई भी मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ IPC की धारा 153, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 298, 500, 504, 505 (2), 506, 120 बी और 117 के तहत मामला दर्ज किया गया था

अर्नब गोस्वामी की ओर से उनके वकील हरीश साल्वे ने इस मामले में कहा कि अर्नब पर की गई यह FIR राजनीति से प्रेरित थी और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के परिणाम स्वरूप दर्ज की गई थी।

एडिटर्स गिल्ड ने भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर चुप्पी साध रखी थी। अब बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उन्हें राहत प्रदान किए जाने के बाद मुंबई पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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