एनडीटीवी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने आयकर विभाग के उस मामले को क़ायम रखने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर अपनी आय छिपाने का आरोप लगा है। आरोप है कि इन दोनों ने 2009-10 और 2010-11 के असेसमेंट ईयर में 117 करोड़ रुपए की आय छुपाई। इकनोमिक टाइम्स को भेजे गए एक मेल में रॉय ने बताया कि इनकम छिपाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आईटी विभाग अब रॉय के ख़िलाफ़ अभियोजन शिकायत दायर करेगा, जो कि एक चार्जशीट की तरह ही होगा।
रॉय दम्पति के ख़िलाफ़ आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं, जिसमें आयकर विभाग अब और शिकंजा कसने की तैयारी में है। आईटीएटी द्वारा इन आरोपों की पुष्टि के बाद एजेंसी के लिए आगे की कार्रवाई करने का रास्ता साफ़ हो गया है। प्रणय रॉय ने कहा कि आईटीएटी का फ़ैसला कैपिटल गेन्स को शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म के तौर पर क्लासिफाई करने से संबंधित है। ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक अपील में रॉय ने दावा किया है कि यह मामला क़ानूनी और तकनीकी मुद्दों से जुड़ा हुआ है। जुलाई में कोर्ट के दोबारा खुलने के बाद रॉय इस अपील को दाखिल करेंगे।
इनकम टैक्स विभाग ने साफ़-साफ़ कहा है कि जब 2009 में एनडीटीवी के शेयर्स 140 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बिक रहे थे, तब रॉय ने मात्र 4 रुपए प्रति शेयर की दर से इन्हें ख़रीदा था। इसके बाद रॉय ने उसी दिन सभी ख़रीदे गए शेयर्स को आरआरपीआर होल्डिंग नामक कम्पनी को बेच दिया था। इससे रॉय को 200 करोड़ रुपए का ‘Capital Gain’ हुआ था। एक रोचक बात यह भी है कि जिस आरआरपीआर होल्डिंग नामक कम्पनी को शेयर्स बेचे गए, उसकी आधी हिस्सेदारी रॉय दम्पति के पास ही थी। अव्वल तो यह कि इन्होंने इन ट्रांजैक्शंस पर कोई टैक्स भी नहीं चुकाया था।
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— ET Hindi (@ETHindi) June 20, 2019
रॉय का मानना है कि यह केवल फेस वैल्यू के आधार पर महज शेयर्स का ट्रांसफर था। उनका कहना है कि यह ट्रांजैक्शन टैक्सेबल नहीं है, और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक आयकर विभाग उनके ख़िलाफ़ आगे नहीं बढ़ सकता। इनकम टैक्स द्वारा इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के बाद अब रॉय दम्पति के ख़िलाफ़ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर अन्य एजेंसियाँ भी कार्रवाई कर सकती हैं। इकनोमिक टाइम्स के सूत्रों के अनुसार, रॉय दम्पति पर अपनी आय छिपाने के लिए 14 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पेनल्टी लगाई जा सकती है।
इससे पहले बाजार नियामक The Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड (NDTV) पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना शेयर बाजार को समय पर जानकारी न देने के कारण लगाया गया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पाया कि एनडीटीवी ने नियम के तहत सूचनाएँ सार्वजनिक करने के मामले में चूक की, जिसके बाद यह आदेश दिया गया। एनडीटीवी के ख़िलाफ़ शेयरों की बड़ी ख़रीद और अधिग्रहण के नियम का अनुपालन न करने का मामला पाया गया है।