अहमदाबाद में कंपनियों के रजिस्ट्रार कार्यालय (ROC) ने कंपनी अधिनियम, 2013 के कई प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए तथाकथित फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के मालिक प्रावदा मीडिया फाउंडेशन को नोटिस जारी किया है। रजिस्ट्रार को 22 जून 2022 को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कथित उल्लंघन के संबंध में शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह नोटिस भेजा गया है। शिकायतकर्ता शशांक सौरव ने 30 जून को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी।
आरओसी ने नोटिस की प्रतियाँ प्रावदा मीडिया फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक निर्झारी मुकुल सिन्हा, निदेशक प्रतीक मुकुल सिन्हा (Pratik Mukul Sinha) और मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को भी भेजी हैं। प्रतीक और जुबैर ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक भी हैं, जबकि निर्झारी सिन्हा प्रतीक सिन्हा की माँ हैं। शिकायतकर्ता शशांक सौरव को भी एक प्रति भेजी गई है। कंपनी को 15 दिनों के भीतर सबूत के तौर पर दस्तावेजों के साथ शिकायतों का जवाब देने को कहा गया है।
नोटिस में कहा गया है कि अगर प्रावदा मीडिया नोटिस का जवाब देने में विफल रहता है, तो कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता शशांक सौरव सीए होने के साथ-साथ एक लेखक भी हैं, जो टीवी डिबेट्स में भाग लेते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, “प्रावदा मीडिया फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाले Alt News के प्रतीक सिन्हा, मोहम्मद जुबैर एवं अन्य निदेशकों को ROC अहमदाबाद ने कम्पनीज एक्ट, 2013 की कई धाराओं के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है। आशा है कि निदेशकों के तरफ से उचित फैक्ट्स प्रस्तुत किए जाएँगे।”
Pravda Media Foundation के अंतर्गत चलने वाले Alt News के प्रतीक सिन्हा, मोहम्मद जुबैर एवं अन्य निदेशकों को ROC अहमदाबाद ने कम्पनीज एक्ट, २०१३ के कई धाराओं के उल्लंघन के आरोप पर नोटिस जारी किया है।
— Shshank Saurav (@shshanksaurav) June 30, 2022
आशा है की निदेशकों के तरफ से उचित फैक्ट्स प्रस्तुत किये जायेंगे। pic.twitter.com/evIoMbu9HA
हालाँकि, शिकायतकर्ता शशांक ने प्रावदा मीडिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि अभी इस मामले की जाँच चल रही है। अपने दूसरे ट्वीट में शिकायत की कॉपी के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, शशांक सौरव ने लिखा, “कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित मामला है। इस मामले की जाँच अभी चल रही है, इसलिए कॉपी को साझा नहीं कर सकते हैं।”
Issues related to non-compliance with the various provisions of Companies Act, 2013. Since the matter is under investigation, can’t share the copy as of now.
— Shshank Saurav (@shshanksaurav) June 30, 2022
नोटिस में कहा गया है, “कार्यालय को श्री शशांक सौरव द्वारा एक शिकायत (प्रतिलिपि संलग्न) प्राप्त हुई है। अत: आपको निर्देश दिया जाता है कि शिकायत मिलने की तिथि से 15 दिनों के भीतर आरोपों के प्रत्येक बिंदु पर उचित फैक्ट्स के साथ अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय में भेजें। ऐसा नहीं करने पर धारा 447/448/449 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के उल्लंघन को लेकर बिना किसी सूचना के कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ शुरू की जा सकती है।”
ऑल्ट न्यूज को प्रावदा मीडिया फाउंडेशन चलाता है। कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर निर्झारी मुकुल सिन्हा हैं। प्रतीक मुकुल सिन्हा और मोहम्मद जुबैर कंपनी के निदेशक हैं। इन सभी को नोटिस जारी किया गया है।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 28 जून को गिरफ्तार किया था। उस पर IPC (भारतीय दंड संहिता) की धारा-153 (ऐसे कृत्य जिससे दंगे और उपद्रव होने की आशंका हो) और धारा-295 (किसी समाज द्वारा पवित्र मानी जाने वाली वस्तु का अपमान करना) लगाई गई है। मोहम्मद ज़ुबैर फेक न्यूज़ फैलाने के लिए कुख्यात है और उनका मीडिया पोर्टल भी हिन्दू विरोधी खबरों के लिए ही जाना जाता है। पुलिस ने बताया कि उसे पर्याप्त सबूत के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद जुबैर पर मामला ट्विटर पर हनुमान भक्त @balajikijaiin हैंडल के एक पोस्ट के आधार पर दर्ज किया गया है। इस हैंडल ने मोहम्मद जुबैर के एक ट्वीट “2014 से पहले: हनीमून होटल और 2014 के बाद: हनुमान होटल” पोस्ट के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया था।