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अर्णब की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भेजा रायगढ़ के SP को समन: माँगी पूरी जानकारी

इस पूरे मामले में रिपब्लिक टीवी ने कुछ देर पहले बताया है कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक के एग्जिक्यूटिव एडिटर निरंजन नारायणस्वामी को भी समन जारी किया है। वह अलीबाग में पिछले 24 घंटे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा अब तक चौथी बार समन भेजा गया है।

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से लेकर भोपाल तक में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार व मुंबई पुलिस की खुल कर आलोचना हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने रायगढ़ एसपी को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है।

महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने रायगढ़ एसपी को नोटिस भेजकर कल सुबह उन्हें पेश होने को कहा है। साथ ही सारे सबूत आयोग के समक्ष पेश करने के आदेश भी दिए गए हैं।

बता दें कि वकील आदित्य मिश्रा ने अर्णब गोस्वामी की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की थी और मामले पर तत्काल विचार करने का आह्वान किया था।

इस पूरे मामले में रिपब्लिक टीवी ने कुछ देर पहले बताया है कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक के एग्जिक्यूटिव एडिटर निरंजन नारायणस्वामी को भी समन जारी किया है। वह अलीबाग में पिछले 24 घंटे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा अब तक चौथी बार समन भेजा गया है।

गौरतलब है कि अर्णब गोस्वामी को बुधवार को बिना समन जारी किए जबरदस्ती घर से उठाया गया था। कुछ पुलिस अधिकारी उनके घर पहुँचे थे और उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें एक पुराने केस में गिरफ्तार किया था।

इसके बाद अर्णब की कई वीडियोज सामने आई थी। वीडियो में उनके शरीर पर मारपीट के निशान साफ नजर आए थे, जिसे देख जगह-जगह मुंबई पुलिस के रवैये की आलोचना हुई थी।

देर रात तक अदालत की सुनवाई चलने के बाद अर्णब को कल 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया जबकि मुंबई पुलिस लगातार 14 दिन की हिरासत का अनुरोध कर रही थी। अदालत ने पुलिस से कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।

दूसरी ओर अदालत द्वारा गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनके वकील आबाद पोंडा और गौरव पारकर ने जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी है। वकील पोंडा ने कहा, ‘‘अदालत ने पुलिस से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।”

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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