कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में मथुरा के सिविल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मंदिर-ईदगाह के स्थान में कोई बदलाव नहीं होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए मोहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति देने से साफतौर पर इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने ताजिया दफन करने की अनुमति माँगने वाली दायर की गईं सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
कॉन्ग्रेस समर्थक साकेत द्वारा दायर इस PIL में कहा गया है कि 'अनलॉक 2.0' के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 300 लोग राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होंगे।