रईस को बांग्लादेश का मोबाइल नंबर देकर उस पर व्हाट्सएप्प चलाने के लिए कहा गया था। इसी पर उन लोगों की बातचीत होती थी। हुसैन ने रईस से भारतीय सेना के महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़ी जानकारी और फोटो, वीडियो भेजने के लिए कहा था।
मुख्तार अंसारी के वकील लल्लन सिंह ने गवाह को धमकाने के आरोप को बेबुनियाद बताया है। लल्लन सिंह ने कहा है कि मामला कोर्ट का है और मुख्तार अंसारी जेल में है। इसलिए पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती।