सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यौन उत्पीड़न मामलों पर उनके विवादास्पद आदेशों को देखते हुए न्यायमूर्ति पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को बॉम्बे उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाने की अपनी सिफारिश को वापस ले लिया है।
किसी नाबालिग के ब्रेस्ट को बिना ‘स्किन टू स्किन’ कान्टैक्ट के छूने पर POCSO के तहत अपराध न मानने के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
औरंगाबाद कोर्ट ने हनुमान चालीसा यंत्र, किसी बाबा या तंत्र-मंत्र के बढ़ावा देने वाले विज्ञापन के लिए चार टीवी चैनलों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया है।