पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। FIR पंजाब पुलिस ने 11 मार्च 2022 को दर्ज की थी।
यौन शोषण के दो मामलों में आरोपित सिविक चंद्रन की अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में पीड़िता पर टिप्पणी करने के बाद न्यायाधीश एस कृष्णकुमार का ट्रांसफर किया गया था।