वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयत हटाने को लेकर याचिका दाखिल की है। इस पर मचे बवाल से आप परिचित हैं। कभी कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान पर प्रतिबंध को लेकर याचिका दाखिल हुई थी।
वे केजरीवाल सरकार को, एक उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी स्कूल के निर्माण के लिए करावल नगर में 5,000 वर्ग गज की करोड़ों की अपनी निजी जमीन के एक टुकड़े को हस्तांतरित करने के इच्छुक हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, "पाँच महीने की गर्भवती महिला के साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती की जाती है तो उसे चोट लगना स्वाभाविक है। लेकिन पीड़िता के शरीर पर इस तरह की कोई चोट मौजूद नहीं थी।”
“मुस्लिम लड़का और लड़की अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल ला द्वारा ही तय किया गया है।”