उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने आरोपित की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया है।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस ने पिछले महीने अपने घर के पास से एक दलित महिला का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार अफजल के खिलाफ नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली चार्जशीट दायर की है।
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर बने कानून के खिलाफ 104 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखते हुए इसे नफरत की राजनीति का केंद्र बताया था। जिस पर योगी सरकार के मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि...
“कई बार देखा गया है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है जबकि कई बार लालच देकर भी धर्मांतरण कराया जाता है। स्वभाविक विवाह और शादी के लिए जबरन धर्मांतरण में बड़ा फर्क है।"