रिपब्लिक टीवी मानहानि का मुकदमा करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। अपने ही कमिश्नर के दावों में विरोधाभास पैदा करते हुए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि एफ़आईआर में रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं है।
फेक टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि रिपब्लिक के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी मामले में आरोपित नहीं हैं।
पुलिस ने कहा कि 2019 में लोकसभा चुनावों के समय सामने आई एक अश्लील क्लिप के कारण पत्रकार को पकड़ा गया है न कि OTV की उस रिपोर्ट के कारण जिसमें सीएम के एरियल सर्वे के मद्देनजर सवाल पूछे गए।
अपनी गलती मानते हुए भी आरोप आप ही पर कि आगे ये लोग दंगा कर देंगे, हिंसा कर देंगे, इसलिए हमने हटाया वरना विज्ञापन में तो ऐसा कुछ है नहीं, जो नहीं समझे उन्हीं की गलती है।