सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि किसी महिला का पायजामे की नाड़ा खोलना 'रेप की कोशिश' नहीं माना जा सकता।
पतंजलि को फँसाते-फँसाते IMA खुद SC में अब फटकार खा रहा है। हाल में IMA चीफ ने मीडिया में एक बयान दिया था, इसी पर कोर्ट नाराज है और माफी अस्वीकार की है।