समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे बाप-बेटे की याचिका खारिज कर दी है। अब दोनों बाप-बेटे को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है।
सोमवार (20 अप्रैल 2026) को रामपुर की सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा को बरकरार रखा है। दोनों बाप-बेटे ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इसी के साथ दोनों पर ₹50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया था।
दरअसल, यह मामला साल 2019 का है। BJP नेता आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे। इस मामले में आजम खान की भूमिका भी जाँच के दायरे में आई थी। दोनों बाप-बेटे नवंबर 2025 से जेल में बंद हैं।

